सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन इंडिया की हेड को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी, ओटीटी को लेकर सरकार को दिया निर्देश

अमेजन प्राइम तांडव विवाद

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज वेब सीरीज तांडव को लेकर अमेजन प्राइम इंडिया हेड की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम वीडियो हेड अपर्णा पुरोहित को जांच में सहयोग करने के लिए कहा। कोर्ट ने सरकार को कहा कि ओटीटी की गाइडलाइन को लेकर कहा कि इसमें मुकदमा चलाने के प्रावधान नहीं है।

कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। बता दें कि वेब सीरीज तांडव में विवादित सीन्स को लेकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज किया गया था। इस एफआईआर में अपर्णा पुरोहित का नाम भी शामिल है। इसके खिलाफ अपर्णा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इन गाइडलाइंस में कोई दम नहीं है, क्योंकि इनमें मुकदमा चलाने का प्रोविजन नहीं है। साथ ही कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइन की बजाय कानून बनाना चाहिए।

अमेजन पर जनवरी में रिलीज हुई थी तांडव

सैफ अली खान, मोहम्मद जीशान अयूब और डिंपल कपाड़िया स्टारर तांडव वेब सीरीज जनवरी में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सीरीज के कई सीन्स को लेकर आपत्तियां उठी थीं। इनमें हिंदू-देवी देवताओं के अपमान, पुलिस की गलत छवि दिखाने और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा से खिलवाड़ के आरोप लगे थे।