PMC बैंक के पूर्व एमडी के अनुसार, अब ग्राहक निकाल सकेंगे एक लाख रुपये

पीएमसी बैंक ने 8300 करोड़ रुपये का लोन दे रखा है, इस बैंक के घोटाले की खबर सामने आई, अनियमितता बरतने के आरोप में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की है। प्रतिबंध सेक्शन 35 A के तहत लगाया गया है।

आरबीआई ने अपने ऑर्डर में कहा है कि खाताधारक अपने बचत खाते, करेंट खाता या अन्य किसी भी खाते से छह महीने में 1,000 रुपये से अधिक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इतना ही नहीं, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह का लोन भी नहीं दे सकता है। 

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व एमडी जॉय थॉमस ने शनिवार को कहा कि बैंक में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है और ग्राहकों को जल्द ही एक लाख रुपये निकालने की सुविधा मिल जाएगी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए थॉमस ने कहा कि आरबीआई को बैंक की वित्तीय स्थिति को पहले समझना चाहिए था। केंद्रीय बैंक के फैसले से छोटे और बड़े दोनों तरह के ग्राहकों को नुकसान हुआ है।

थॉमस ने दावा किया कि पैसे निकालने की लिमिट को बढ़ाने के लिए आरबीआई जल्द फैसला लेगा। केंद्रीय बैंक ने एक हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर के 10 हजार रुपये कर दिया था। थॉमस ने कहा कि आरबीआई को आदेश देकर के बैंक के खातों की जांच करनी चाहिए।

थॉमस ने आगे कहा कि आरबीआई ने बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। हालांकि बैंक के पास पूंजी की तरलता है। हमारा सीआरआर भी अच्छा है। इसके अलावा बैंक ने जो लोन दिया हुआ है उसके बदले में काफी संपत्ति सुरक्षित गारंटी के तौर पर जमा है।