नई दिल्ली। पीएमसी बैंक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक पर बैन लगाया है। बैंक पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। इस बैन के बाद बैंक अगले छह माह तक कोई नया लोन जारी नहीं कर सकेगा। बैंक में छह महीने तक कोई नया निवेश भी नहीं किया जा सकेगा। आरबीआई के इस कदम से बैंक के ग्राहकों की परेशानी बढ़ गई है।
हालांकि सरकार ने बैंक के ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि ग्राहकों की जमा राशि सुरक्षित रहेगी और सरकार ग्राहकों के हितों की रक्षा करेगी। बैन के बाद अब इस बैंक के ग्राहक केवल 35000 रुपए तक ही निकाल सकेंगे। बता दें कि पीएमसी के बाद आरबीआई ने जिस बैंक पर यह बैन लगाया है, उसपर भी वित्तीय अनियमितता का आरोप है।
श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक के ग्राहकों को अब किसी तरह का लोन भी नहीं मिलेगा। फिलहाल आरबीआई ने बैंक का लाइलेंस रद्द करने की कोई बात नहीं की है, केवल बैंक पर वित्तीय प्रतिबंध लगाया गया है। आरबीआई ने यह सख्ती बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35 के तहत किया है।