सुप्रीम कोर्ट का RBI को आदेश , 6 महीने में लाएं बैंक लॉकर रेगुलेशंस

बैंक लॉकर रेगुलेशंस

नई दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को आदेश दिया है कि वह 6 महीने के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बैंकों में लॉकर फैसिलीटी मैनेजमेंट को लेकर रेंगुलेशंस बनाए। कोर्ट ने कहा है कि बैंक लॉकर सेवा को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते।

जस्टिस एमएम शांतनगौडर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा कि वैश्वीकरण के साथ आम लोगों की जिंदगी में बैंकिंग संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि लोग घरों पर नकदी, गहने आदि रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि हम धीरे-धीरे कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं।