पीएमसी बैंक: दिल का दौरा पड़ने से खाताधारक की मौत, बैंक में जमा थे 90 लाख रुपये

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों काफी परेशान हैं। वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बैंक के एक खाताधारक की मौत हो गई है। इस खाताधारक के खाते में लगभग 90 लाख रुपये जमा हैं। पीएमसी के खाताधारक की सोमवार को मौत हो गई है।

 

इस खाताधारक की पहचान ओशिवारा के तारापोरेवाला गार्डन में रहने वाले संजय गुलाटी के तौर पर हुई है। पीएमसी बैंक में उनके 90 लाख रुपये जमा थे। वह सोमवार को बैंक पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद जब वह घर पहुंचे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

इसलिए लगाया प्रतिबंध

अनियमितता बरतने के आरोप में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की है। प्रतिबंध सेक्शन 35 A के तहत लगाया गया है।

लोन देने पर भी रोक

आरबीआई ने अपने ऑर्डर में कहा है कि खाताधारक अपने बचत खाते, करेंट खाता या अन्य किसी भी खाते से छह महीने में 40,000 रुपये से अधिक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इतना ही नहीं, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह का लोन भी नहीं दे सकता है। आरबीआई का कहना है कि मुंबई स्थित पीएमसी बैंक को बैंकिंग से संबंधित लेनदेन करने से पहले उससे लिखित में मंजूरी लेनी होगी।