निर्भया केस- दोषी पवन की नाबालिग होने की याचिका हुई खारिज

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नई दिल्ली। निर्भया केस के मामले में दोषी करार दिए गए पवन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने घटना के वक्त पवन के नाबालिग होने की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। सर्वोच्च कोर्ट ने कहा कि याचिका और दलीलों में कुछ भी नया नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि घटना के वक्त पवन बालिग था।

इससे पहले दोषी पवन के वकील एपी सिंह ने अपने मुवक्किल को नाबालिग बताते हुए कोर्ट में अंबेडकरनगर स्थित गायत्री बाल संस्कारशाला से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया। लिविंग सर्टिफिकेट हिंदी में था और इसे 2017 में बनवाया गया था।

कोर्ट ने जब इस पर सवाल किया तो दोषी के वकील ने कहा कि मुकदमे के दौरान जब जरूरत पड़ी तो तब इसे स्कूल से मंगवाया गया।