चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा-जरूरत नहीं तो करें रिहा

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा राहत प्रदान करते हुए जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि अगर मामले में चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत पर रिहा करते हुए कहा कि पी चिदंबरम बिना अदालत से इजाजत लिए बगैर देश से बाहर नहीं जा सकते।

बता दें कि ईडी ने 2017 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। 74 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।

वहीं सीबाआई ने सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद भी अभी चिदंबरम को जेल में ही रहना होगा। ईडी के एक अन्य मामले में चिदंबरम 24 अक्टूबर तक कस्टडी में है। जिसके बाद चिदंबरम को रिहा किया जाएगा।