कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार 25 लाख के निजी मुचलके पर रिहा, देश छोड़ने की इजाजत नहीं

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सजा काट रहे कांग्रेस नेता शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। उन्हें 25 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। हालांकि जमानत देने के बाद हाईकोर्ट ने शिवकुमार को देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी। जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने कहा कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।

जमानत देने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब भी शिवकुमार को जांच एजेंसी उन्हें जांच के लिए बुलाए उन्हें आना होगा। बता दें कि डीके शिवकुमार को 3 सितंबर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। शिवकुमार के रिहा होने से पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डीके शिवकुमार से मुलाकात की थी।

कांग्रेस नेता शिवकुमार से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उन्हें राजनीतिक स्वार्थ में फंसाया जा रहा है। उन्होंने जांच एजेंसियों पर भी आरोप लगाए थे।

बता दें कि डीके शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम से भी सोनिया गांधी ने मुलाकात की। पी चिदंबरम भी आईएनएक्स मीडिया केस में जेल जा चुके हैं।