आतंकी हाफिज सईद को दो मामलों में साढ़े 5-5 साल की जेल

पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकवादी हाफिज सईद को बुधवार को दो मामलों में साढ़े पांच-साढ़े पांच साल कैद की सजा सुनाई। प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा सरगना को आतंक वित्तपोषण के दो मामलों में लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने सजा सुनाई है। दोनों ही मामलों में साढ़े पांच-साढ़े पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है जो साथ-साथ चलेगी। उस पर पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

हाफिज के खिलाफ आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे के कुल 29 मामले दर्ज हैं। हाफिज पर यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पर एफएटीएफ की काली सूची में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं, यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है जो पिछले 11 सालों से ज्यादा वक्त से हाफिज को कानून के कठघरे में खड़ा करने की लड़ाई लड़ रहा है।

इधर, आतंकवाद के जनक के तौर पर दुनिया में बदनाम पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अगर उसे एफएटीएफ की काली सूची में शामिल किया जाता है तो उसकी डूब रही अर्थव्यवस्था को उबारना और भी मुश्किल हो जाएगा।

जेयूडी सरगना को बीते साल जुलाई में सीटीडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसकी गिरफ्तारी से पहले जेयूडी नेताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकी सीटीडी पुलिस स्टेशन लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद व सरगोधा में जुलाई 2019 में दर्ज की गई। इनमें सईद और जेयूडी का एक अन्य प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान मक्की शामिल हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक, सीटीडी ने कहा है कि जेयूडी गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से एकत्र किए गए भारी धन से आतंकवाद का फंडिंग कर रहा था।