अक्षय की याचिका SC से खारिज, नहीं रद्द होगी निर्भया के दोषियों की फांसी

राम जन्मभूमि न्यास

निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने चारों दोषियों में एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जो तर्क बचाव पक्ष की तरफ से दिए हैं, उनपर पहले भी सुनवाई हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके खिलाफ डेथ वॉरंज जारी होने का रास्ता साफ हो गया है. दोषी के वकील ए.पी सिंह की तरफ से दया याचिका के लिए तीन हफ्ते का वक्त मांगा है. जबकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक हफ्ते का वक्त मिलता है. फैसला सुनाते हुए जस्टिस भानुमति ने कहा कि ट्रायल और जांच सही हुई है और उसमें कोई खामी नहीं है. मृत्यु दंड का सवाल है तो उसमें कोर्ट ने बचाव का पूरा मौका दिया है. जज ने कहा कि हमें याचिका में कोई ग्राउंड नहीं मिला है. इस तरह अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई.